नेपाल : कांग्रेस सांसद अभिषेक प्रताप शाह व मेयर रजत प्रताप शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अंतरिम आदेश जारी

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‘हाड़ा’ विकास सिंह
काठमांडू : नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली कांग्रेस के सांसद अभिषेक प्रताप शाह एवं कृष्णनगर नगरपालिका के मेयर रजत प्रताप शाह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति अब्दुल अजीज मुसलमान की एकल पीठ ने नेपाल सरकार के नाम अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी करते हुए दोनों को तत्काल गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर अंतिम निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए तलब किया है।

गिरफ्तारी वारंट को दी थी चुनौती
मंगलवार को सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने अपने विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका में गृह मंत्रालय, कपिलवस्तु जिला अदालत तथा जिला पुलिस कार्यालय, कपिलवस्तु को प्रतिवादी बनाया गया है।
मारपीट के मामले में जारी हुआ था वारंट
अभिषेक प्रताप शाह नेपाल के कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र-3 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हैं, जबकि रजत प्रताप शाह कृष्णनगर नगरपालिका के मेयर हैं। दोनों के खिलाफ उद्योग वाणिज्य संघ कृष्णनगर के अध्यक्ष सीताराम शर्मा (रितेश) के साथ कथित मारपीट के मामले में कपिलवस्तु जिला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी वारंट को चुनौती देते हुए दोनों सर्वोच्च अदालत पहुंचे।
अब आगे क्या होगा ?
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल सांसद और मेयर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत तय करेगी कि अंतरिम राहत को आगे भी जारी रखा जाए या उसे समाप्त किया जाए।
Vikas News
Author: Vikas News

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